Latest News
0xcacc82200x7de45f600xed0da3460x05ef009fगरीब व दुखियों की मशीहा शायरबानो ने की ग्राम सभा कूरा में कंबल वितरणगाजीपुर।Sir जिले में कटे 4 लाख 8 हजार 689 मतदाताओं का नाम-डी एमगाजीपुर: SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची पर 6 फरवरी तक कर सकते है दावें और आपत्ति- डीएम  खानपुर। महाशिवरात्रि पर बिछुड़ननाथ महादेव धाम में होगा सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग का महारुद्र जलाभिषेक, कई जिलों से जुटेंगे श्रद्धालुदुल्लहपुर। टॉफी दिलाने के बहाने 5 साल की बेटी को 3 दिनों तक दुष्कर्म करने वाला दुष्कर्मी को पुलिस ने किया गिरफ्तारखानपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने गोरखा जाकर स्व. देवव्रत चौबे को दी श्रद्धांजलि, पुरानी यादों को किया ताजासैदपुर। प्रधानपति संग दुर्व्यवहार व धमकी मामले में कोतवाली पहुंचे सैदपुर व सादात के दर्जनों ग्राम प्रधान,मुकदमा दर्ज कराने की मांगमकर-संक्रांति की समस्त पगही ग्रामवासियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंसालों बाद उखड़ी सड़क पर इंटरलांकिंग व नाली निर्माण कार्य होने पर जनता ने ली चैन की सांस0xe3790bd90x7913ad64

तीन दोषियों को 4-4 वर्ष की कठोर कैद

Published on: 25-03-2025

प्रत्येक पर साढ़े 11 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी

अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये वादी मुकदमा को मिलेगी

7 वर्ष पूर्व हुए छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट करने का मामला

सोनभद्र। 7 वर्ष पूर्व हुए छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों को 4-4 वर्ष की कठोर कैद एवं प्रत्येक पर साढ़े 11 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रूपये वादी मुकदमा को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने अनपरा थाने में 3 मार्च 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी 2 मार्च 2018 को शाम 6:30 बजे शौच के लिए निकली थी तभी आशीष कुमार पुत्र दयाराम निवासी ग्राम रणहोर, थाना अनपरा, जिला सोनभद्र उसकी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा और बंधा की ओर ले जाने लगा। जब बेटी चिल्लाने लगी तो वह गया तो उसे छोड़कर भाग गया। कुछ ही देर में उमेश कुमार पुत्र दयाराम, जगदीश पुत्र द्वारिका व आशीष पुत्र छोटेलाल के साथ कई लोग लाठी डंडा लेकर आ गए और घर मे घुसकर मारपीट करने लगे तथा गाली देने लगे। इस दौरान गम्भीर चोटें आई। इस तहरीर पर छेड़खानी, घर में घुसकर मारपीट करने और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर तीनों दोषियों को 4-4 वर्ष की कठोर कैद एवं प्रत्येक पर साढ़े 11 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 25 हजार रुपये वादी मुकदमा को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

Manvadhikar Media – आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म।
देश–दुनिया, ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आप तक पहुँचाना हमारा वादा है।

Follow Us On Social Media

Facebook

Youtube Channel