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उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC I द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 36 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 31-03-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सरवान कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC I के द्वारा “हत्या” के अभियोग में 03 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।दिनांक 04.11.2014 को अभियुक्तगण 1. रामराज पुत्र जगरुप नि0 नवई खेड़ा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव 2.होरीलाल पुत्र गंगाप्रसाद नि0 अमीरगंज थाना सरेनी जनपद रायबरेली 3. बिन्देश्वरी पत्नी होरीलाल नि0 उपरोक्त 4. महावीर सिंह पुत्र गंगा सिंह नि0 सिंह पुर थाना तिरवा जनपद कन्नौज द्वारा वादिनी के पति शिवबरन यादव के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। जिसके संदर्भ में थाना बारासगवर पर मु0अ0सं0 888/14 धारा 147/148/364/324/326/302/201/120बी/34 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 15.11.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर दिनांक 15.01.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। आज दिनांक 30.03.2024 को अभियुक्तगण रामराज, होरीलाल, बिंदेश्वरी उपरोक्त को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 36 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।अभियोजन विभाग से श्री यशवन्त सिंह (ए.डी.जी.सी.), व विवेचक निरीक्षक श्री नजरूल हसन एवं पैरोकार का0 दिपेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 श्री अजीत कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा।

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