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उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 31-03-2024

मानवाधिकार मीडिया संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC के द्वारा “हत्या” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। दिनांक 21.02.2015 को अभियुक्तगण 1. लल्लू पुत्र शिवबालक 2. रमेश पुत्र कालीचरण नि0 गण परियर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा जमीन कब्जेदारी को लेकर वादी के पुत्र नशीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । जिसके संदर्भ में थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 82/15 धारा 302//34 भा0दं0वि0 व मु0अ0सं0 100/15 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 28.02.2015 को अभियुक्त लल्लू को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 02.03.2015 को रमेश उपरोक्त ने मा0 न्यायालय के समक्ष सरेन्डर किया गया। दिनांक 27.05.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।आज दिनांक 30.03.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
• अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.क्रि.) व विवेचक उ0नि0 श्री रणजीत सिंह एवं पैरोकार हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 श्री अजीत कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा।

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