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उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ-4 द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 18-01-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सरवान कुमार की रिपोर्ट ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.01.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-4 के द्वारा “हत्या” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
• थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 266/22 धारा 302/201 भा0दं0वि0 से संबन्धित अभियुक्त सावन कुमार पुत्र ठाकुर प्रसाद नि0 फलवारी मोहम्मदाबाद थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को आजीवन सश्रम कारावास एवं 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
• अभियोजन विभाग से श्री आनन्द कुमार गौड़ (एस.पी.पी.), श्री मनोज कुमार पाण्डेय (एस.पी.पी.) व विवेचक निरीक्षक श्री ओम प्रकाश राय, उ0नि0 श्री संदीप कुमार यादव एवं पैरोकार हे0का0 राम सुन्दर पटेल का विशेष योगदान रहा।

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