मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.01.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
थाना मांखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 866/14 धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर एक्ट से संबन्धित अभियुक्त मनोहर पुत्र किशन लोध नि0 मैनीखेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) श्री विश्वास त्रिपाठी (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री उत्तम सिंह राठौर एवं पैरोकार का0 खुर्शीद का विशेष योगदान रहा।