मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.04.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 के द्वारा “नाबालिग के साथ दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 18.10.2017 को वादिनी की 06 वर्षीय पुत्री के साथ अभियुक्त शिव रतन पुत्र अयोध्या नि0 ग्राम देवारा खुर्द थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा दुष्कर्म किया गया था। । जिसके संदर्भ में थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 772/17 धारा 376 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त शिव रतन उपरोक्त को दिनांक 19.10.2017 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 30.10.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 15.04.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री इंद्रपाल सिंह सेंगर एवं पैरोकार का0 अमित चौहान व का0 गौरव कुमार व कोर्ट मोहिर्र हे0का0 दिनेश चंद्र का विशेष योगदान रहा।