मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ FTC द्वारा 02 अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायालय ASJ FTC के द्वारा “सामूहिक दुष्कर्म” के अभियोग में दों अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
थाना बिहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 158/17 धारा 323/506/376D भा0दं0वि0 से संबन्धित अभियुक्तगण 1. सोनू सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह नि0 छाछीराई खेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव 2. सर्वेश पाण्डेय पुत्र सिद्धेश्वर नि0 कीरतपुर सुमेरपुर थाना बिहार जनपद उन्नाव को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा (एस.पी.पी.) श्री दीपक कुमार मिश्रा (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री वी.के.तिवारी एवं पैरोकार का0 अनिल कुमार का विशेष योगदान रहा।