मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 13.02.2024 को ASJ 12 पॉक्सो एक्ट के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। थाना मांखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/16 धारा 376/504/506 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त कपिल देव पुत्र राम विलास नि0 सधवाखेड़ा थाना मांखी जनपद उन्नाव को 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 53,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री रंधा सिंह यादव एवं पैरोकार हे0का0 खुर्शीद का विशेष योगदान रहा।