मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता धर्म वीर रावत की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 23.02.2024 को ए.डी.जे. प्रथम के द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। थाना अजगैन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/20 धारा 498ए/304बी भा0दं0वि0 व ¾ डी.पी. एक्ट से संबन्धित अभियुक्त अंशू राठौर पुत्र प्यारेलाल को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार (ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल) व अपर पुलिस अधीक्षक श्री कृपाशंकर एवं पैरोकार हे0का0 शिवाकान्त मिश्रा का विशेष योगदान रहा।