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कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना कर्नलगंज के मु0अ0सं0-280/2019 धारा-147/148/149/302/34/216 भा0द0वि0 अभियोग में दोष सिद्धि का विवरण-

Published on: 09-01-2024

कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना कर्नलगंज के मु0अ0सं0-280/2019 धारा-147/148/149/302/34/216 भा0द0वि0 अभियोग में दोष सिद्धि का विवरण-

1-दिनांक-15.04.2019 को अभियुक्तों 1. आर्दश त्रिपाठी पुत्र अजय कुमार त्रिपाठी निवासी रजउतापुर थलवारा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी 2. अभिषेक उर्फ नवनीत यादव पुत्र तेज बहादुर सिंह निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ व 3. सौरभ विश्वकर्मा उर्फ गोलू पुत्र स्व0 दिलीप विश्वकर्मा निवासी मुडियारी थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर के विरूद्ध मु0अ0सं0-280/2019 धारा-147/148/149/302/34/216 भा0द0वि0 अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2-अभियोग में आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक- 30.06.2019 मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

3-अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक-09.01.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-12 इलाहाबाद द्वारा वाद संख्या 84/2020 से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. आर्दश त्रिपाठी पुत्र अजय कुमार त्रिपाठी निवासी रजउतापुर थलवारा थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी 2. अभिषेक उर्फ नवनीत यादव पुत्र तेज बहादुर सिंह निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ व 3. सौरभ विश्वकर्मा उर्फ गोलू पुत्र स्व0 दिलीप विश्वकर्मा निवासी मुडियारी थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पर मु0अ0सं0-280/2019 धारा-302 भा0द0वि0 में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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