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गैर इरादतन हत्या कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कठोर कारावास अर्थदण्ड की साजा!

Published on: 08-08-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

गैर इरादतन हत्या कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कठोर कारावास अर्थदण्ड की साजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना सोनहा द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा रुपये 20000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी!
दिनांक 03.09.2008 को थाना सोनहा पर वादी के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 384/2008 धारा 304/323/504/506 भादसं बनाम 1. रमेश चौधरी पुत्र जगराम 2. सुनील चौधरी पुत्र पतिराम 3. पतिराम पुत्र राम अचल 4. प्रविंद्र चौधरी पुत्र राम दौड़ निवासी महुआ डाबर थाना सोनहा जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. रमेश चौधरी पुत्र जगराम 2. सुनील चौधरी पुत्र पतिराम 3. पतिराम पुत्र राम अचल 4. प्रविंद्र चौधरी पुत्र राम दौड़ निवासी महुआ डाबर थाना सोनहा जनपद बस्ती को दिनांक 08.08.2024 को माननीय एएसजे प्रथम बस्ती द्वारा इनके दोष सिद्धि पर 07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 20000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-

  1. रमेश चौधरी पुत्र जगराम
  2. सुनील चौधरी पुत्र पतिराम
  3. पतिराम पुत्र राम अचल
  4. प्रविंद्र चौधरी पुत्र राम दौड़ निवासी महुआ डाबर थाना सोनहा जनपद बस्ती
    सजा-
    07 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 20000/- के अर्थदण्ड

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