शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट
चोरी व धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की साजा!
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना हरैया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी व धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी!
थाना हरैया पर वादी के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 254/2020 धारा 379, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468 471 IPC बनाम 1. राज पाण्डेय पुत्र हनुमान पाण्डेय साकिन वार्ड नं0 8 हरि रहिया नगर कस्बा हरैया थाना हरैया जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक उ0नि0 संजय कुमार यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 20.10.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से चोरी व धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त हनुमान पाण्डेय को आज दिनांक 20.08.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनपद बस्ती द्वारा उसके दोष सिद्धि पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
अभियुक्त का विवरण-
01. राज पाण्डेय पुत्र हनुमान पाण्डेय निवासी वार्ड नं0 8 हरि रहिया नगर कस्बा हरैया थाना हरैया जनपद बस्ती।