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झांसी महानगर:छोटे से छोटे वादों में इतनी प्रभावी पैरवी करें कि अपराधी को दण्ड दिलाया जा सके ताकि अपराधियों में कानून का भय हो-जिलाधिकारी

Published on: 10-09-2024

दिनांक 10 सितम्बर 2024

जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियोजन कार्यों की हुई समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश किए जारी

छोटे से छोटे वादों में इतनी प्रभावी पैरवी करें कि अपराधी को दण्ड दिलाया जा सके ताकि अपराधियों में कानून का भय हो

अच्छा प्रदर्शन करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी ने किया उत्साहवर्धन

गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाएं : जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने वादों में अधिक से अधिक पैरवी किए जाने एवं सम्मन तामीला आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए

पास्को एक्ट के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करें

अभियोजन समिति की बैठक कर वादो के निस्तारण की हुई समीक्षा, महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के प्रति गंभीर होकर पैरवी करें शासकीय अधिवक्ता

मिशन शक्ति, पाक्सो आदि मामलों में अविलम्ब हो प्रभावी कार्यवाही :-जिलाधिका जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आज विकास भवन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक कर अधिक से अधिक वादो का निस्तारण व कार्यवाही करने के सम्बन्धी प्रकरणों की समीक्षा की।
इस दौरान जिलाधिकारी ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि जनपद न्यायालयो या अन्य दूसरे न्यायालयों में लम्बित प्रकरणो को लिस्टिड करते हुए अधिक से अधिक निस्तारण कराया जाय, जो वाद बहस के योग्य हो उसमें बहस तथा जिसमें बहस हो चुकी हो उसमें निर्णय की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय। उन्होने प्रकरणो में गवाहो की उपस्थिति पर भी बल देते हुए कहा कि अधिक से अधिक वादों में अभियुक्तों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक एवं पास्को एक्ट के मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। लंबित मामलों की योजना तैयार कर उनका त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
‌ समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मुकदमों में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए। महिलाओं से संबधित हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटा से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते।
अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने कहा कि पास्को एक्ट के मुकदमों में अधिवक्ता गण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाएं। उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा वादों के निस्तारण में अच्छा प्रदर्शन करने वालों की प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इसी लगन और प्रेरणा के साथ कार्य करें ताकि हर छोटे से छोटे अपराधी को भी सजा दिलाई जा सके।
समीक्षा बैठक में प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण के लिए मारे गए छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गए मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, श्रम विभाग से संबधित विवरण पत्र मिशन शक्ति से सम्बन्धित मामले पाक्सों एक्ट, जुवैनाइल एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साईज एक्ट आदि पर गहन समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद के अपराधियों में कानून का भय होना अनिवार्य है अधिवक्ता गण ऐसी पैरवी करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री गोपीनाथ सोनी सहित संयुक्त निदेशक अभियोजन, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण उपस्तिथ रहे।

टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।

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