झांसी दिनांक 08 सितम्बर 2024
छत होगी पक्की और मजबूत, अपने घर का सपना अब नही है दूर-: जिलाधिकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सर्वे होने जा रहा शुरू, क्या होगी पात्रताएं दी जानकारी
तहसील टहरौली में आयोजित कैंप में 45 लोगों ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन
सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने तक जनपद में आयोजित होने वाले तहसील एवं थाना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानकों एवं चयन प्रक्रिया की दें जानकारी
तहसील टहरौली में लगाये गए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कैंप का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण
झांसी।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लास 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में जनपद की समस्त तहसीलों में कैंप आयोजित किए गए।
तहसील टहरौली प्रांगण में लगाए गए कैम्प का औचक निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री योजना (ग्रामीण) का सर्वे होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उन्होंने बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे पूर्णतः निःशुल्क है, अगर इसके लिए किसी के द्वारा पैसा मांगे जाने की शिकायत पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर व विधिक कार्यवाही की जायेगी।
तहसील टहरौली में लगाए गए कैम्प में जिलाधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन करने विषयक मानक निर्धारित किये गये है जो निम्नवत् है- पात्रता का मानक-पात्र लाभार्थी-ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छतयुक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिए मानक-आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढ़ोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूर।
अपात्रता का मानक-मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन हो, यन्त्रीकृत तीन/चौपहिया कृषि उपकरण हो, रू0 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य रू0 15000 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 05 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिये नाव रखने वाले लाभार्थी तथा जिस परिवार का सदस्य 10000 प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले है। उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसका मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी ने समस्त विकास खण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए बैठक आयोजित कर ग्राम वासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय। बैठक को “पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी” का नाम दिया जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दें तकि बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। बैठक की फोटोग्राफी कराकर इसे एलबम के रूप में जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाय। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचातय की बैठक की प्रतिभागिता हेतु स्वयं को या अपने अधिनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेगें।
कैम्प का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी डीआरडीए श्री राजेश कुमार को बताया कि कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जाये। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेगा।खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरिक्षत किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के चयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि पात्रता एवं अपात्रता के मानक को ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण जनों को योजना अंतर्गत किए जाने वाले सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाय तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाये।
उन्होंने कहा इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को भी प्राप्त होंगे उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा।
तहसील टहरौली में आयोजित हो रहे कैम्प की परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री राजेशकुमार विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कैम्प में अब तक 45 ग्रामीणजनों ने अपना आवेदन दिया है।
इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस,उपजिला अधिकारी ठहरौली श्री अजय यादव, खण्ड विकास अधिकारी गुरसराय एवं बंगरा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
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