झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक को राशि हस्तांतरित करने को लेकर किया गया परीक्षण सफल

kamran

August 12, 2024

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का ले लाभ, 15 अगस्त तक पंचायत भवनों में चलेगा शिविर, अब तक 70500 आवेदनों की हुई ऑनलाइन एंट्री

रामगढ़ (झारखंड)। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ प्रत्येक योग्य लाभुक को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त, रामगढ़ श्री चंदन कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों को लाभ राशि हस्तानांतरित करने को लेकर परीक्षण किया गया, जो की सफल रहा।

इस दौरान एक लाभुक के खाते में योजना के तहत 1000 रुपए का पीएमएफएस किया गया। गौरतलब होकि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अब तक जिले में 70500 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री की जा चुकी है वहीं विभिन्न स्तरों पर आवेदनों को तीव्र गति से निष्पादित कर अनुमोदन देने का कार्य किया जा रहा है।

21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने हेतु योग्य लाभुक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर अथवा आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 15 अगस्त तक पंचायत भवनों में झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित की जा रही है।

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना

आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।

  1. आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।
  4. आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  5. राशन कार्ड।
  6. पात्रता संबंधी घोषणा पत्र।
  7. मोबाईल नम्बर।

Note रजिस्ट्रेशन हेतु OTP के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।

“झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-

  1. झारखंड की निवासी हों।
  2. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
  3. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
  4. आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
  5. आवेदिका का आधार कार्ड हो।
  6. आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।

■ अपवर्जन मानक, निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी –

  1. आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
  2. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।
  3. आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
  4. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
  5. EPF धारी आवेदक महिला।