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धरणे, आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर  निवडणूक कालावधीत निर्बंध

Published on: 20-03-2024

             सोलापूर दि.20- – लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 चा कार्यक्रम 16 मार्च 2024 रोजी घोषित झाला असुन,  आदर्श आचारसंहिता अंमलात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यात धरणे, आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अंतर्गत निवडणूक कालावधी  करीता  निर्बंध आदेश जारी केले आहेत.

          जिल्ह्यातील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हादंडाधिकार, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने, संघटनेने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने अथवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर निवडणूक कालावधीकरीता (दि.6 जून 2024) निर्बंध घालण्यात आले आहेत.  

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