शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थानों द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सजा सुनाई गयी!
1- दिनांक 02.09.1995 को थाना छावनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 108/1995 धारा 406, 411 IPC में धन का गबन करने वाले अभियुक्त वंशराज चौहान पुत्र रामखेलावन निवासी टूटीमिश्र थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को मा0 न्यायायलय एसीजेएम प्रथम बस्ती द्वारा 06 माह की परिवीक्षा की सजा सुनाई गयी।
2- दिनांक 29.07.1992 को अभियुक्त द्वारा प्रतिवादी को गाली-गुप्ता देना व मारना-पीटने के दौरान हड्डी टूट जाने पर अभियुक्त पुत्र के विरुद्ध थाना दुबौलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/1992 धारा 323, 325, 504 IPC बनाम अभियुक्त नंदलाल पुत्र रामअवध व बलिराम पुत्र रामअवध निवासीगण लटोरा थाना दुबौलिया जनपद बस्ती को मा0 न्यायायलय जेएम प्रथम बस्ती द्वारा 06 माह की परिवीक्षा पर रु0 40,000/- की मुचलके से पाबन्द किया गया।
3- दिनांक 12.12.2018 को अभियुक्त द्वारा प्रतिवादी को गाली-गुप्ता देना व मारना-पीट के दौरान गंभीर चोट लगने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना लालगंज जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2018 धारा 323, 325, 504 IPC बनाम अभियुक्त रामनेवास पुत्र मंगरु निवासी महसो थाना लालगंज जनपद बस्ती को मा0 न्यायालय एएसजे-7/एमपी/एमएलए द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास व रु 9,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
4- दिनांक 29.11.1989 को अभियुक्त द्वारा प्रतिवादी को गाली-गुप्ता देना व मारना-पीटना के सम्बन्ध में 02 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हरैया जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 240/1989 धारा 323, 324, 325, 504 IPC बनाम अभियुक्त 1. रामदेव पुत्र सुग्रीव गोसाई तथा 2. रामलौट पुत्र सुग्रीव गोसाई निवासीगण दहड़ाबाबू थाना हरैया जनपद बस्ती को मा0 न्यायालय एसीजेएम-प्रथम द्वारा 02 वर्ष के कारावास व रु 2,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
5- दिनांक 23.07.2015 को अभियुक्तों द्वारा प्रतिवादी को घायल कर डकैती करने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 908/2015 धारा 395, 397 IPC बनाम अभियुक्त 1. आशाराम पुत्र रामकृपाल, 2. ओमप्रकाश उर्फ मायाराम पुत्र रामकृपाल 3. आनंद कुमार पुत्र रामनेवास, 4. अनुराग पुत्र रामनेवास, 5. चंद्रप्रकाश पुत्र रामकृपाल, 6. अरविन्द पुत्र ओमप्रकाश, 7. रामनेवास उर्फ रामराज पुत्र रामकृपाल (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) निवासीगण कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती को मा0 न्यायालय एएसजे-प्रथम द्वारा प्रत्येक को 03-03 वर्ष के कारावास व कुल रु 36,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
6- दिनांक 13.12.2018 को अभियुक्तों द्वारा प्रतिवादी को मार-पीट करते हुए गंभीर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लालगंज जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 301/2018 धारा 323, 352, 308, 504, 506, 325 IPC बनाम अभियुक्त 1. सत्येन्द्र पुत्र तीरथ , 2. आलोक पुत्र सत्येन्द्र 3. आशिक पुत्र सत्येन्द्र निवासीगण महसो थाना लालगंज जनपद बस्ती को मा0 न्यायालय एएसजे-7/एमपी/एमएलए द्वारा प्रत्येक को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल रु 52,500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।