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मारपीट व गाली गलौज करने वाले 04 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व अर्थदंड की सजा!

Published on: 22-02-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

मारपीट व गाली गलौज करने वाले 04 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व अर्थदंड की सजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना छावनी द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व गाली गलौज करने वाले 04 अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व कुल रुपये 1000-1000/- के अर्थदंड की हुई सजा-*

वादी मुकदमा श्रीमती सुरता पत्नी गंगाराम साकिन रानीपुर छत्तर थाना छावनी जनपद बस्ती द्वारा दिनांक 24.02.2002 को थाना छावनी पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट व गाली गलौज किया गया है। इस शिकायत पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0 14/2002 धारा 323/504 भा0द0वि0 बनाम 1. संवारे पुत्र परदेशी 2. जागे पुत्र रामप्रसाद 3. जवाहिर पुत्र रामप्रसाद 4. जगपता पत्नी संवारे साकिनान रानीपुर छत्तर थाना छावनी जनपद बस्ती पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 323/504 भा0द0वि0 में दिनांक 24.04.2002 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 20.02.2024 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय बस्ती द्वारा अभियुक्तगण 1. संवारे पुत्र परदेशी 2. जागे पुत्र रामप्रसाद 3. जवाहिर पुत्र रामप्रसाद 4. जगपता पत्नी संवारे साकिनान रानीपुर छत्तर थाना छावनी जनपद बस्ती को उनके जुर्म के लिए न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व कुल रुपये 1000-1000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।

अभियुक्तगण का विवरण-

  1. संवारे पुत्र परदेशी
  2. जागे पुत्र रामप्रसाद
  3. जवाहिर पुत्र रामप्रसाद
  4. जगपता पत्नी संवारे
    साकिनान रानीपुर छत्तर थाना छावनी जनपद बस्ती
    सजा-
    न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा व कुल रुपये 1000-1000/- के अर्थदंड

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