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मा0 न्यायालय ADJ-XI पॉक्सो कोर्ट द्वारा 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 21-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.08.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-XI पॉक्सो कोर्ट के द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 23.03.2015 को अभियुक्तगण 1. रामेन्द्र गोड़िया उर्फ छोटू 2. रूपेश पुत्रगण गंगराम नि0गण ग्राम पाठकपुर थाना मौरावां जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी की गई। जिसके संदर्भ में थाना मौरावां पर मु0अ0सं0 149/15 धारा 354 भा0दं0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 07.12.2021 को अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया तथा दिनांक 31.05.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 21.08.2024 अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री अशुमान सिंह एवं पैरोकार का0 शुभम व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 विमला कुशवाहा व आरक्षी अजीत सिंह का विशेष योगदान रहा।

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