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मा0 न्यायालय ASJ/FTC कोर्ट द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्ता को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 07-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 23.02.2015 को अभियुक्तगण 1.श्री राम साहू पुत्र अगनू प्रसाद साहू (मृत्यु हो गई है) 2. योगेश साहू पुत्र श्रीराम साहू 3. अनीता साहू पत्नी श्रीराम साहू नि0गण 15/11 गांधीनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी राकेश कुमार साहू पुत्र राम स्वरूप साहू नि0 छिटईखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव की पुत्री की अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी गई थी। जिसके संदर्भ में थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 210/15 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 02.03.2015 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर दिनांक 18.05.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 07.08.2024 को अभियुक्तगण योगेश उपरोक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व अभियुक्ता अनीता उपरोक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री मनोज कुमार पाण्डेय (एस.पी.पी.)व विवेचक सी.ओ. श्री सर्वेश कुमार मिश्रा एवं पैरोकार का0 अमित चौहान व कोर्ट म0आ0 सरोज का विशेष योगदान रहा।

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