साढ़े दस वर्ष पूर्व हुए कयर हत्याकांड के मामले में दोषी तऊल को हुई उम्रकैद की सजा
50 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी अर्थदंड की समूची धनराशि मृतक की पत्नी को मिलेगी सोनभद्र। साढ़े दस वर्ष पूर्व हुए कयर हत्याकांड के मामले में वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी तऊल को उम्रकैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की …