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Published on: 02-09-2023

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित किये गये साफ्टवेयर पर पात्र आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर लाॅगिंग करके आॅनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस प्रकिया के प्रारंभ होने के उपरान्त लाभार्थियों को आॅनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। आॅनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्वता का पूर्ण उत्तरदयित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर आॅनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।
योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते निम्नवत है-
1-कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
2-कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित,निर्धन तथा जरूरतमंत्र हो।
3-आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 लाख तक होगी।े
4- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड जन्म प्रमाण पत्र, मतदान प्रमाण पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
5-कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यकतता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, को पुनर्विवाह किया जाना हो।
6-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7-विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसे कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा।
उपर्युक्त योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(डा0 प्रज्ञा पाण्डेय)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

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