“Operation Conviction’’ के तहत प्रयागराज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा धारा-326ए भा0द0सं0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-21 प्रयागराज द्वारा थाना मऊआइमा प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-221/18 धारा-326ए भा0द0सं0 के अभियुक्त सौऱभ पटेल पुत्र मंगलदेव पटेल निवासी ग्राम परमानन्दपुर उर्फ खजुरहा थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज को आज दिनांक 18.11.2023 प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप धारा-326ए भा0द0सं0 में दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेय होगी ।
दोष सिद्ध अभियुक्त का विवरण-
सौऱभ पटेल पुत्र मंगलदेव पटेल निवासी ग्राम परमानन्दपुर उर्फ खजुरहा थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
सम्बन्धित अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0-221/18 धारा-326ए भा0द0सं0 थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
पैरवी करने वाली टीम का विवरण-
- मारूत्यानन्द मिश्रा, सहायक लोक अभियोजक क्रिमिनल ।
- प्र0नि0 बीरेन्द्र कुमार, थाना प्रभारी मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- हे0का0 यशवन्त सिंह, पैरोकार थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।