शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछडे़ वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे़ वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु विभागीय पोर्टल/वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आॅनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वांछित अभिलेखों का होना आवश्यक है।
● सर्वप्रथम आवेदक द्वारा आॅनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नं0 तथा बैंक खाते की पास बुक (जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो, पठनीय हो) आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 प्रतिवर्ष से अधिक न हो) जाति प्रमाण-पत्र, उम्र का प्रमाण-पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।) शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
● आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल/वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्टेªशन हेतु, अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्टेªशन नं0 एवं मोबाइल नं0 पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से लाॅगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
● वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी हेतु आवेदन किया जा रहा है।) दोनो का आधार आधारित ई-के0वाई0सी0 के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन किया जायेगा, इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नं0 साथ में होना अनिवार्य है।
● आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण-पत्र/शादी का कार्ड एवं बैंक पासबुक जिसमें (खाता धारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड का विवरण अंकित हो) पठनीय हो प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
● आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिए।
● आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर पर सम्भव नहीं होगा।
उक्त के सम्बन्ध में अन्य पिछडे़ वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछडे़ वर्ग को छोड़कर) समस्त पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी पुत्रियों की शादी हेतु आॅनलाईन आवेदन करने के लिए सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करते हुये यथाशीघ्र आॅनलाइन आवेदन कर हार्ड काॅपी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।