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उन्नाव पुलिस एवं जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला जज द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 02-02-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 02.02.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज के द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
• थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 464/15 धारा 498ए,304बी भा0दं0वि0 व ¾ डी.पी एक्ट से संबन्धित अभियुक्त बब्लू रैदास पुत्र श्रीराम सिंह निवासी जामड़ थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
• अभियोजन विभाग से श्री अनिल त्रिपाठी (डी.जी.सी.) व विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री आर.पी. सिंह यादव एवं पैरोकार हे0का0 राम सुंदर पटेल का विशेष योगदान रहा।

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