मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ III द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 45,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 12.02.2024 को मा0 न्यायालय ADJ III के द्वारा “हत्या” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। थाना बिहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 386/18 धारा 302/307/34 भा0दं0वि0 से संबन्धित अभियुक्त केशनपाल पासी पुत्र सूरजपाल पासी नि0 सुल्तानपुर थाना बिहार जनपद उन्नाव को *आजीवन कारावास एवं 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री विनय शंकर दीक्षित (ए.डी.जी.सी.) व विवेचक पु0उपा0 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार का0 अनिल यादव का विशेष योगदान रहा।