मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता दिलीप वर्मा की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.एस.जे.-04 द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 26.02.2024 को मा0 न्यायालय ए.एस.जे.-04 के द्वारा “हत्या” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। दिनांक 08.05.2022 को रिंकू उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह उम्र करीब 26 वर्ष नि0 लालमनखेड़ा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव की हत्या अभियुक्त गोविन्द पासी पुत्र स्व0 रामनाथ नि0 उपरोक्त द्वारा कर दी गई थी। जिसके संदर्भ में थाना बारासगवर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/22 धारा 302/201 भा0दं0वि0 में अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त को दिनांक 10.05.2022 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 30.06.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। आज दिनांक 26.02.2024 को अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त को आजीवन कारावास व 60,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियोजन विभाग से श्री मनोज कुमार पाण्डेय (एस.पी.पी.), श्री आनन्द कुमार गौड़ (एस.पी.पी.) व उ0नि0 श्री राज बहादुर सिंह एवं पैरोकार का0 दीपेन्द्र का विशेष योगदान रहा।