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उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम द्वारा 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 26-02-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता दिलीप वर्मा की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 26.02.2024 को मा0 न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम के द्वारा “एन.डी.पी.एस. एक्ट” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 66/21 धारा 08/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबन्धित अभियुक्त मो0 सर्जिल पुत्र मो0 असलम नि0 म0नं0 135 वाजिद पुर कालोनी थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर को 01 वर्ष के कारावास एवं 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री मनीष शुक्ला (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री अमित सिंह एवं पैरोकार का0 आनन्द राय का विशेष योगदान रहा।

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