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व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन व्यय अनुश्रवण टीम के साथ की बैठक, राजनीतिक दल/ प्रत्याशियों के व्यय की गहन निगरानी एवं शैडो रजिस्टर में रिपोर्ट संधारित करने के दिए निर्देश

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Published on: 30-04-2024

जमशेदपुर (झारखंड)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री जी.एस मुदलियार एवं ईश गुप्ता ने समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में चुनाव व्यय अनुश्रवण टीम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुनार, परियोजना निदेशक आईडीटीए सह वरीय पदाधिकारी व्यय कोषांग श्री दीपांकर चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सह वरीय पदाधिकारी एमसीसी एवं एमसीएमसी कोषांग श्री अनंत कुमार व अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।

व्यय प्रेक्षकों ने कहा कि चुनाव व्यय प्रक्रिया की निगरानी व अनुश्रवण संबंधी किसी भी शंका या भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए, व्यय अनुश्रवण हेतु चिन्हित सभी संस्थायें, कोषांग, टीम आपसी समन्वय के साथ कार्य करें । सभी का एकिकृत उद्देश्य हो कि धनबल या बाहुबल से किसी प्रकार निर्वाचन प्रकिया प्रभावित नहीं होने पाये।

स्वंतत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के मद्देनजर डाकघर या बैंक में होने वाले बड़े ट्रांजेक्शन या निकासी की सूचना व्यय कोषांग को उपलब्ध कराई जाए । चेकनाका और अपने सूचनातंत्र के आधार पर अवैध शराब, नगदी, उपहार की वस्तु, ड्रग्स सहित असामाजित तत्वों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करें।

जप्त किए गए सामग्रियों को संबंधित विभाग से आकलन कराते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु व्यय कोषांग को प्रतिवेदित करायें। जांच के दौरान 10 लाख से अधिक रुपये पाए जाने पर नोडल अधिकारी के साथ इनकम टैक्स आफिसर को भी इसकी जानकारी दी जाए।

राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के द्वारा किए गए सभी प्रकार के व्यय को शैडो रजिस्टर में संधारित करना है, ससमय इंट्री हो यह सुनिश्चित करें, निर्वाचन के दौरान तीन बार प्रत्याशियों के रजिस्टर का निरीक्षण होगा, इसमें अंतर पाए जाने पर प्रत्याशी को नोटिस दी जाएगी।

वीडियो सर्विलांस टीम बड़ी रैलियों में सावधानीपूर्वक वीडियोग्राफी करेगी, जिसके आधार पर उसका व्यय निर्धारित किया जाएगा। व्यय का हिसाब करने में संख्या का बहुत सतर्कता से ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का झंडा गाड़ियों में न लगाया जाए।

रैली में एक साथ 10 से अधिक वाहन नही चलेंगे। यदि 10 से अधिक वाहन है तो गाड़ियों के बीच कम से कम 100 मीटर का फासला जरूर रखें। प्रत्याशी को बैंक में नया करेंट एकाउंट खोलना होगा। इससे लेनदेन करके ही निर्वाचन के सभी प्रकार के व्यय किए जाएंगे। निर्वाचन संबंधी सभी बैनर, पोस्टर, पंपलेट, लिफलेट में प्रिंटर का नाम, पता प्रकाशित होना अनिवार्य है, राजनीतिक दल/ प्रत्याशियों के विज्ञापन को एमसीएमसी से प्री-सर्टिफिकेशन कराना है। व्यय के दृष्टिकोण से संवेदनशील पॉकेट में विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया ।

बैठक में इनकम टैक्स, नागरिक उड्डयन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीआईएसएफ, डाक घर, राजस्व खुफिया निदेशालय, रेलवे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आरपीएफ, आरबीआई, आयकर, स्टेचट लेबल बैंकर्स कमिटी, वन विभाग, एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी आदि के सदस्य उपस्थित थे।

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