मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 09.05.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-FTC के द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 10.03.2017 को अभियुक्त कल्लू शुक्ला पुत्र भीम शुक्ला नि0 जबरैला थाना असोहा जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादिनी के साथ घऱ में घुसकर दुष्कर्म किया गया। जिसके संदर्भ में थाना असोहा पर मु0अ0सं0 165/17 धारा 376/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 23.03.2017 को अभियुक्त कल्लू शुक्ला उपरोक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया तथा दिनांक 12.04.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 09.05.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री दीपक कुमार मिश्रा (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री जगत नारायण सिंह एवं पैरोकार का0 संतोष कुमार व कोर्ट मो0 म0आ0 सरोज का विशेष योगदान रहा।