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मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 02 अभियुक्तों को 01 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 23-05-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

दिनांक 16.10.2017 को अभियुक्तगण 1. संजय लोध पुत्र स्व0 रामबाबू लोध नि0 ग्राम आजाद नगर थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव 2. जंगली पासी पुत्र स्व बाबूलाल नि0 ग्राम आजाद नगर थाना गंगाघाट उन्नाव को एक मारुती ईको कार में चोरी के पांच राश बकरा/बकरी बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। जिसके संदर्भ में थाना बारासगवर उन्नाव पर मु0अ0सं0 516/2017 धारा 379/411/413 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। दिनांक 29.10.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 22.05.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 411 भा0दं0वि0 में 01 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.), श्री विश्वास त्रिपाठी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री संजय पाल एवं पैरोकार का0 दीपेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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