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उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ III द्वारा 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 06-06-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.06.2024 को माननीय न्यायालय ADJ III द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 05.07.2018 को अभियुक्तगण 1. मो0 अशरफ पुत्र बबुआ 2.बबुआ पुत्र जमील नि0गण ग्राम मनिकापुर थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा मुकदमा वादी अखिल सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह नि0 मनिकापुर थाना बिहार जनपद उन्नाव पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें मुकदमा वादी गंभीर रूप से घायल हो गया । इस संदर्भ में थाना बिहार पर मु0अ0सं0 287/18 धारा 307/504/506/34 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त अशरफ उपरोक्त को दिनांक 03.08.2018 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त बबुआ द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था तथा दिनांक 29.09.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 06.06.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री ममता सिंह (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री हरिशंकर सिंह चौहान एवं पैरोकार का0 अनिल कुमार व कोर्ट मोहिर्र का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।

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