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उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 07-06-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता टिंकू कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 07.06.2024 को माननीय न्यायालय ASJ 12 पॉक्सो एक्ट द्वारा “अपहरण एवं दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 01.09.2014 को अभियुक्त रवि कुमार पुत्र श्रीपाल नि0 मोहनखेड़ा थाना मौरावां जनपद उन्नाव मुकदमा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुषकर्म किया था । इस संदर्भ में थाना मौरावां पर मु0अ0सं0 548/14 धारा 363/366/376 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त को दिनांक 03.11.2014 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 28.11.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 07.06.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (एस.पी.पी.), व विवेचक उ0नि0 श्री बृजमोहन एवं पैरोकार का0 शुभम कुमार व कोर्ट मोहिर्र हे0का0 दिनेश चंद्र का विशेष योगदान रहा।

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