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रांची जिला के आर्म्स लाइसेंसधारियों के जमा शस्त्र को विमुक्त करते हुए वापस करने का आदेश

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Published on: 08-06-2024

उपायुक्त-सह-ज़िला दण्डाधिकारी, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जारी किया गया आदेश

लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु जमा कराया गया था शस्त्र

शस्त्र अधिनियम 1962 की धारा 46 (21) के तहत जमा कराया गया था शस्त्र

रांची (झारखंड)। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के शांतिपूर्वक संपन्न होने और आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद रांची जिले के आर्म्स लाइसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस किए जाएंगे। इस संबंध में उपायुक्त-सह-ज़िला दण्डाधिकारी, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश में सभी थाना प्रभारी/ओ०पी० प्रभारी, परिचारी प्रवर, सरकारी मालखाना तथा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानदार को आदेश दिया गया है कि वे ऐसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनका शस्त्र थाना/ओ०पी०, सरकारी मालखाना अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकानदार के यहां जमा है, उसे विमुक्त करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को वापस करें।

आपको बताएं कि लोकसभा (आम) निर्वाचन- 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र अधिनियम 1962 की धारा 46 (21) के तहत रांची जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को थाना/ओ०पी० अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कराने का आदेश निर्गत किया गया था।

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