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उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ III के द्वारा 01 अभियुक्त को 01 वर्ष 10 माह 14 दिन के सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 12-07-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 12.07.2024 को मा0 न्यायालय ADJ III द्वारा “एनडीपीएस एक्ट” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 28.08.2022 को अभियुक्त ललित बाजपेयी पुत्र सर्वेश बाजपेयी नि0 श्रीनगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव को थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 247/22 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 08.09.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था ।

आज दिनांक 12.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 01 वर्ष 10 माह 14 दिन के सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

वअभियोजन विभाग से श्री विनय प्रकाश शुक्ला (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार रघुवंशी एवं पैरोकार म0का0 प्रिया सिंह व कोर्ट मोहिर्र का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।

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