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आज दिनांक 22.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

Published on: 22-07-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय ए.डी.जे. प्रथम द्वारा “दहेज हत्या” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 15.08.2019 को अभियुक्त सुमन कुमार पुत्र राम कुमार नि0 सगवर थाना बारासगवर जनपद उन्नाव द्वारा वादी की पुत्री कविता को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारना पीटना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाना। जिसके संदर्भ में थाना बारासगवर पर मु0अ0सं0 159/19 धारा 498ए/304बी भा0दं0वि0 ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 10.11.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 22.07.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.) व विवेचक तत्कालीन पु0उपा0 श्री गौरव त्रिपाठी एवं पैरोकार का0 दीपेन्द्र सिंह सिंह व कोर्ट मोहिर्र उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव का विशेष योगदान रहा।

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