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न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 25-07-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को मा0 न्यायालय ASJ 05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग में 03 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 31.03.2003 को अभियुक्तगण 1. बबलू उर्फ जयंती प्रसाद नि0 अहियापुर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव 2. रमेश मिश्रा पुत्र चंद्रभान नि0 राजापुर थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली 3. पंकज पाण्डेय पुत्र भगवती प्रसाद पाण्डेय नि0 परेवा थाना गोसाई जनपद लखनऊ के विरुद्ध थाना बीघापुर पर मु0अ0सं0 90/03 धारा 2/3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 08.04.2004 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 25.07.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व प्रतेयक को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री विश्वाश त्रिपाठी(एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रवेश चंद्र चतुर्वेदी थाना बीघापुर एवं पैरोकार का0 बंटी व कोर्ट मोहिर्र का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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