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उन्नाव पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ /FTC 01 द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000 – 20,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 03-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 03.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC 01 द्वारा “हत्या” के अभियोग में 02 अभियुक्त व 02 अभियुक्ताओं को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है

दिनांक 18.10.2013 को अभियुक्त 01. नान्हू पुत्र विक्रम 02. सन्तोष पुत्र नान्हू व अभियुक्ता 01.रुबी पत्नी रामसिंह 02. निशा पत्नी सन्तोष निवासीगण ग्राम भदसा( सुदेशा बहादुर ) थाना माखी जनपद उन्नाव द्वारा वादी राम प्रसाद पुत्र स्वं सुन्दर निवासी बिनोबा नगर थाना आसीवन जनपद उन्नाव के भाई को अभियुक्तों द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। जिसके संदर्भ में दिनांक 25.01.2014 को थाना माखी पर मु0अ0सं0 311/15 धारा 302/149 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 08.07.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया तथा सभी अभियुक्तों को दिनांक 29.09.2015 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
आज दिनांक 03.08.2024 को सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
अभियोजन विभाग से श्री यशवंत सिंह (ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल) व विवेचक उ0नि0 श्री अवनीश यादव एवं पैरोकार हे0का0 खुर्शीद आलम व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 अमित कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा।

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