मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ XII पाक्सो कोर्ट के द्वारा 01 अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 12.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ XII पाक्सो कोर्ट द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। दिनांक 25.08.2014 को अभियुक्त अर्जुन पुत्र सुखलाल लोध निवासी खुमानखेड़ा मजरा शेखपुरनरी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़खानी करने के संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 2371/14 धारा 354/506 भादवी व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 27.06.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था । दिनांक 12.08.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354/506 भादवि में 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया।
अभियोजन विभाग से श्री डॉ0 राजीव अवस्थी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री बहादुर सिंह एवं पैरोकार का0 आनन्द रॉय व कोर्ट मोहिर्रर हे0का0 दिनेश चन्द्र का विशेष योगदान रहा।