Latest News
समस्त पगही ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियो को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंFTA पर सहमति से पहले EU का कदम, भारत के लिए GSP सस्पेंडरायबरेली में चौहान गुट का 6 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 750 से अधिक मरीजों को मिला लाभलोधवारी गांव में मिशन शक्ति कार्यक्रम सफल, कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह की पहल सराही गईअभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्नबौद्ध धम्म जागरण के तीसरे दिन सम्राट अशोक के धम्म संदेशों पर हुआ विचार–मंथनघोटालों की विरासत, आतंक पर चुप्पी: यही है कांग्रेस–सपा का काला सच – डॉ. राजेश्वर सिंहशतरंज: आर प्रग्गनानंद ने रचा इतिहास, कैंडिडेट्स 2026 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनेलोकसभा में वंदे मातरम पर बहस: पीएम मोदी के नेहरू पर हमले पर कांग्रेस का पलटवार; 3 प्रश्न प्रस्तुत करता है | भारत समाचारकौन हैं इलियास गॉर्डन फ़ार्ले? फ़्लोरिडा के शिक्षक पर Google Docs पर छात्र को तैयार करने, यौन उत्पीड़न का आरोपगोवा हादसा: क्लब को आग की मंजूरी नहीं, बिल्डिंग नियमों का भी उल्लंघन भारत समाचारडीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीओओ को नोटिस का जवाब देने के लिए एक बार की मोहलत दीडब्ल्यूटीसी 2025-27: एशेज में 2-0 की बढ़त के बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर; भारत कहाँ हैं? , क्रिकेट समाचारएक शोले गीत, संगीत, नृत्य: गोवा नाइट क्लब फुल पार्टी मोड में, फिर घातक आग से 25 की मौत | गोवा समाचार‘यह वास्तव में अफ़सोस की बात है’: विवादास्पद ‘ग्रोवेल’ टिप्पणी के बाद दक्षिण अफ़्रीका के कोच शुकरी कॉनराड ने गलती स्वीकार की | क्रिकेट समाचार

उन्नाव मा0 न्यायालय ASJ XII पाक्सो कोर्ट के द्वारा 01 अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास।

Published on: 12-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ XII पाक्सो कोर्ट के द्वारा 01 अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 12.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ XII पाक्सो कोर्ट द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है। दिनांक 25.08.2014 को अभियुक्त अर्जुन पुत्र सुखलाल लोध निवासी खुमानखेड़ा मजरा शेखपुरनरी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़खानी करने के संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 2371/14 धारा 354/506 भादवी व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनाँक 27.06.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था । दिनांक 12.08.2024 को अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354/506 भादवि में 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया।

अभियोजन विभाग से श्री डॉ0 राजीव अवस्थी (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री बहादुर सिंह एवं पैरोकार का0 आनन्द रॉय व कोर्ट मोहिर्रर हे0का0 दिनेश चन्द्र का विशेष योगदान रहा।

Manvadhikar Media – आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म।
देश–दुनिया, ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आप तक पहुँचाना हमारा वादा है।

Follow Us On Social Media

Facebook

Youtube Channel