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मा0 न्यायालय ADJ प्रथम द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 20-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.08.2024 को मा0 न्यायालय ADJ प्रथम के द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 21.04.2017 को अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी कंजैर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर द्वारा मुकदमा वादिनी श्रीमती जय देवी पत्नी वीर सिंह निवासिनी कोरारी कला थाना अचलगंज जनपद उन्नाव की नातिन पर धारदार हथियार से हमला कर देने के संदर्भ में थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 185/17 धारा 307 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 07.06.2017 को अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 26.06.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 20.08.2024 अभियुक्त शंकर सिंह उपरोक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.) व विवेचक उ0नि0 श्री भगवान सिंह एवं पैरोकार हे0का0 ज्ञान सिंह व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 राजेश कुमार यादव का विशेष योगदान रहा।

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