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दिनांक 22-08-2024 मा0 न्यायालय ASJ-05 गैंगस्टर कोर्ट द्वारा 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 22-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता टिंकू कुमार की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.08.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 गैंगस्टर कोर्ट के द्वारा “गैंगस्टर” के अभियोग में 02 अभियुक्तों को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।
दिनांक 31.03.2003 को अभियुक्तगण 1. राम निहारे पुत्र बदलू नि0 ममरेजपुर थाना बिहार जनपद उन्नाव 2.विद्याधर पुत्र रामऔतार नि0 बेहटा सुम्हारी थाना पुरवा जनपद उन्नाव के विरुद्ध थाना बिहार पर मु0अ0सं0 144/03 धारा 384/506 भा0दं0वि0 व 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 30.04.2003 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

आज दिनांक 22.08.2024 अभियुक्तगण उपरोक्त को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियोजन विभाग से श्री हरीश अवस्थी (एस.पी.पी.), श्री अलंकार द्विवेदी (एस.पी.पी.) व विवेचक प्र0नि0 श्री अमरपाल सिंह थाना बिहार एवं पैरोकार उ0नि0 श्री रूपचंद्र शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रभात कुमार का विशेष योगदान रहा।

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