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गौर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार हुए अभियुक्त को कारागार में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड की साजा!

Published on: 27-08-2024

शमसुलहक़ ख़ान की रिपोर्ट

गौर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार हुए अभियुक्त को कारागार में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड की साजा!

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना गौर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार हुए अभियुक्त को कारागार में बितायी गयी अवधि व रुपये 1,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी |
थाना गौर पुलिस द्वारा दिनांक-14.03.2009 को अभियुक्त 1- ओमप्रकाश पुत्र रामफेर को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मु0अ0सं0-165/2009 धारा-4/25 Arms Act पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना गौर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से अभियुक्त 1- ओमप्रकाश पुत्र रामफेर को दिनांक-27.08.2024 को माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर कारागार में बितायी गयी अवधि व रुपये 1,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।

अभियुक्त का विवरण-
1- ओमप्रकाश पुत्र रामफेर निवासी ग्राम धनघटा थाना गौर जनपद बस्ती ।

सजा-
कारागार में बितायी गयी अवधि व रुपये 1,000/- के अर्थदंड की सजा ।

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