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उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ XI पाक्सो कोर्ट के द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास व 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

Published on: 28-08-2024

मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता कौशल कुमार गौतम की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28-08-2024 को मा0 न्यायालय ADJ XI पाक्सो कोर्ट द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

दिनांक 15-06-2016 को अभियुक्त अजय यादव पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी बन्थर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने के संदर्भ में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 471/16 धारा 366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में दिनाँक 04-11-2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया था।
आज दिनांक 28-08-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री चंद्रिका प्रसाद बाजपेई (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं पैरोकार का0 वीरेन्द्र यादव व कोर्ट मोहिर्रर म0आ0 विमला कुशवाहा का विशेष योगदान रहा।

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