दिनांक 04.09.2024
‘‘शासन की मंशानुसार जीरो टाॅलरेंन्स के तहत अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश‘‘‘‘डीआईजी ने झाॅसी व जालौन पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा कर किया उत्साहवर्धन‘‘*
झांसी। पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री कलानिधि नैथानी महोदय* के निर्देशन में झाॅसी रेंज के जनपदों में अपराध एवं अपराधियों यथा गैंगस्टर, भू माफिया, गौ तस्कर, संगठित अपराध आदि में संलिप्त/अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरूद्ध जीरो टाॅलरेन्स की नीति के तहत कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न मुकदमों में नामित अभियुक्तों के विरूद्ध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पारित किये गए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के आदेश के अनुपालन में अपराध कारित कर अवैध तरीके से अर्जित की गयी चल-अचल सम्पत्ति का जब्तीकरण किया गया है। झाॅसी रेंज के जनपद झाॅसी एवं जालौन में अपराधियों की अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति के जब्तीकरण का विवरण निम्नवत् है-
*झाॅसी-झाॅसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-02/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना प्रेमनगर में नामित अभियुक्त संजय यादव पुत्र रामरतन यादव मूल निवासी ग्राम बचरौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर वर्तमान पता पीएसी बाउण्ड्रीवाल के बगल में विकास नगर राजगढ थाना प्रेमनगर झाॅसी द्वारा अवैध रूप से अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी, अभियुक्त व उसकी पत्नी सुुधा यादव की कुल जब्त सम्पत्ति का सर्किल मूल्य के अनुसार *अनुमानित मूल्य-2,49,87,350/-(दो करोड़ उनन्चास लाख सतासी हजार तीन सौ पचास रूपये) है जबकि सम्पत्ति का बाजार मूल्य 05 करोड़ से अधिक को जब्त किया गया है।*
जालौन- जालौन पुलिस द्वारा 210/2023 धारा- 420/467/468/471 भादवि थाना एट जनपद जालौन, 16/2024 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना एट जनपद जालौन में नामित अभियुक्त गुलजार पुत्र मोहम्मद उमर निवासी हाल पता मकान नं0-03 तृतीय फ्लोर ब्रिजपुरी थाना जगतपुरी नई दिल्ली मूल निवासी कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर एवं जनकराम शर्मा पुत्र स्व0 देवदत्त शर्मा निवासी एम ब्लाक धर्मपुरा थाना नजफगढ न्यू दिल्ली की कुल सम्पत्ति जिसका अनुमानित मूल्य 1,14,25,928.00 रूपये (एक करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार नौ सो अठ्ठाइस रूपये) को जब्त किया गया है।
इस प्रकार रेंज के जनपद झाॅसी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में नामित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त संजय यादव तथा जालौन पुलिस ने प्रतिबन्धित मांस (गौवंश) के तस्कर गुलजार पुत्र मोहम्मद उमर व जनकराम शर्मा पुत्र स्व0 देवदत्त शर्मा के विरूद्ध अभियुक्तगणों द्वारा अपराध करके अवैध तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए कुल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य-6,14,25,298.00 रूपये (छः करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार दो सौ अठ्ठानवे रूपये) से अधिक को जब्त किया है।
डीआईजी झाॅसी द्वारा बताया गया कि झाॅसी रेंज में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध इसी प्रकार से लगातार कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।
टीम मानवाधिकार मीडिया से आनन्द बॉबी चावला ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।