■ जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रामगढ़ को विगत वर्षों में उनके कार्यालयों में हुए भुगतान की जांच करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश
रामगढ़ (झारखंड)। रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू प्रखंड में फर्जी हस्ताक्षर कर 9 लाख 15 हज़ार रूपए के निकासी एवं 5 लाख 93 हजार रुपए के असफल प्रयास संबंधित सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू श्री संजय कोंगाडी द्वारा दिए जाने पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त, रामगढ़ श्री चंदन कुमार ने रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को विगत वर्षों में उनके कार्यालयों में हुए भुगतान का मिलान कर कर संतुष्ट हो लेने की कही फर्जी हस्ताक्षर कर या किसी अन्य तरकीब से कोई जालसाजी अथवा वित्तीय अनियमिता नहीं हुई हो सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इसके पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू द्वारा अवैध निकासी की सूचना देते हुए बताया गया है की प्रथम दृष्टया मामले में श्री भुवनेश्वर महतो उर्फ लूरक महतो (पूर्व अनुबंध दैनिक कर्मी) एवं श्री मंजीत कुमार निम्न वर्गीय लिपिक सह नाजिर की संलिप्तता पाई गई है।
जिसके आलोक में उपायुक्त द्वारा दोषी कर्मियों पर तत्काल संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए श्री मंजीत कुमार निम्न वर्गीय लिपिक सह नजीर को निलंबित करने संबंधित प्रस्ताव तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड रांची के पत्रांक 8000 दिनांक 02. 09. 2015 के आलोक में विभागीय कार्रवाई संचालन हेतु विधिवत आरोप प्रपत्र गठित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।