Latest News
संतोषी मां एवं मां शारदा की कृपा से पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रत्याशी रमाकांत यादव व बिरेंद्र टेंट हाउस संतोष यादव को मोटरसाइकिल किनने का सौभाग्य प्राप्त हुआसमस्त पगही ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियो को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंFTA पर सहमति से पहले EU का कदम, भारत के लिए GSP सस्पेंडरायबरेली में चौहान गुट का 6 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 750 से अधिक मरीजों को मिला लाभलोधवारी गांव में मिशन शक्ति कार्यक्रम सफल, कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह की पहल सराही गईअभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्नबौद्ध धम्म जागरण के तीसरे दिन सम्राट अशोक के धम्म संदेशों पर हुआ विचार–मंथनघोटालों की विरासत, आतंक पर चुप्पी: यही है कांग्रेस–सपा का काला सच – डॉ. राजेश्वर सिंहशतरंज: आर प्रग्गनानंद ने रचा इतिहास, कैंडिडेट्स 2026 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनेलोकसभा में वंदे मातरम पर बहस: पीएम मोदी के नेहरू पर हमले पर कांग्रेस का पलटवार; 3 प्रश्न प्रस्तुत करता है | भारत समाचारकौन हैं इलियास गॉर्डन फ़ार्ले? फ़्लोरिडा के शिक्षक पर Google Docs पर छात्र को तैयार करने, यौन उत्पीड़न का आरोपगोवा हादसा: क्लब को आग की मंजूरी नहीं, बिल्डिंग नियमों का भी उल्लंघन भारत समाचारडीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और सीओओ को नोटिस का जवाब देने के लिए एक बार की मोहलत दीडब्ल्यूटीसी 2025-27: एशेज में 2-0 की बढ़त के बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर; भारत कहाँ हैं? , क्रिकेट समाचारएक शोले गीत, संगीत, नृत्य: गोवा नाइट क्लब फुल पार्टी मोड में, फिर घातक आग से 25 की मौत | गोवा समाचार

पशुधन के इंश्योरेंस क्लेम हेतु पशुपालन कार्यालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Follow

Published on: 23-12-2024

 

जमशेदपुर (झारखंड)। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों को पशुधन के मृत होने की स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम का लाभ मिलता है। में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के संज्ञान में सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी के साथ क्षेत्र भ्रमण के पश्चात गत शनिवार को आयोजित बैठक में यह मामला आया था कि जानकारी के अभाव में पशुपालक इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाते हैं।

इसी के मद्देनजर उन्होने इंश्योरेंस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर व भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी का फोन नंबर जारी करने का निर्देश दिया था ताकि लाभुकों को इंश्योरेंस क्लेम करने में उचित परामर्श मिल सके।

पशुपालकों को चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए Toll Free NO 1962 है जिसमें चिकित्सीय परामर्श का समय सुबह 9:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक है।

1. छोटे पशु (सुकर, बकरी एवं चूजा) की मृत्यु हो जाने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना देना आवश्यक है साथ ही बीमा इंटरमीडियरी (HIBL) को फोन नंबर 7311129628 एवं बीमा कंपनी (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) को 180100 @nic.co.in ईमेल के माध्यम से सूचना देनी होगी।

2. बड़े पशु (गाय एवं भैंस) की मृत्यु हो जाने की दशा में अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे साथ ही श्री पप्पु कुमार (मो० नं०:- 8294835556), श्री सुमदिप रंजन (मो० नं० 7545999918) ईमेल: [email protected] को सुचित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. पशु- पक्षी की बीमारी से मृत्यु होने के सम्बन्ध में 15 दिनों तक कोई भी क्लेम देय नहीं होगा।

क्या होने पर बीमा दावा मिलता हैः-

1. सरकारी / निबंधित पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं की चिकित्सा।
2. पशुओं का इलाज के बाजजूद मृत्यु हो जाने पर।
3. पशु के सांप काटने, सड़क पर वाहन के चपेट में आने पर तथा कुओं में गिर जाने पर मृत्यु के उपरांत।

क्या होने पर दावा नहीं मिलता है:-

1. बीमा कराये जाने के 15 दिन के अन्दर बीमार होने तथा मृत्यु हो जाने पर।
2. किसी दूसरे को बेच दिये जाने पर ।
3. बीमा कम्पनी को बिना सूचना दिये पशु के स्थान परिवर्तन हो जाने पर।
4. यदि पशु में टैग नहीं लगा हो अथवा खो गया है।
5. पशु की चोरी हो जाने पर।

पशु मृत्यु पश्चात् बीमा दावा प्राप्त करने का नियम

1. पशु के मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम के पहले पॉलिसी नम्बर के साथ तुरन्त संबंधित बीमा कम्पनी को सूचित किया जाना अनिवार्य है।
2. मृत पशु का सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कराकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करना।
3. पशु की मृत्यु पशचात् दो दिनों के अन्दर संबंधित बीमा कम्पनी को लिखित आवेदन द्वारा सtचित किया जाना अनिवार्य है।
4. बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गए दावा पत्र में सभी सूचना भरकर सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत पशु का रंगीन फोटो (कान में टैग लगा सहित) अक्षुण्ण (Intact) कान का टैग, मृत्यु के 14 दिनों के अन्दर पशु का चिकित्सा संबंधी पशु चिकित्सक का पुर्जा तथा क्रय किए पशु औषधि का रसीद आदि के साथ बीमा कम्पनी को जमा कराया जाना अनिवार्य है।

Manvadhikar Media – आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म।
देश–दुनिया, ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आप तक पहुँचाना हमारा वादा है।

Follow Us On Social Media

Facebook

Youtube Channel