झांसी महानगर: “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के हाई स्कूल पास युवाओं के लिए ऋण योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

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झांसी दिनांक 15.07.2023

     आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, पीएमईजीपी अनुभाग-10 उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर के पत्र संख्या 21 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा उoप्रo शासन द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री युवा स्वरोगार योजना" के अन्तर्गत आयुसीमा 18 से 40 वर्ष तक के हाई स्कूल पास लाभार्थियों से सेवा एवं निर्माण क्षेत्र में ऋण हेतु आवेदन पत्र ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गयें है। 
       उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र मनीष चौधरी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के इच्छुक आवेदकों से उद्योग / सेवा क्षेत्र में रू0 10.00 लाख उद्योग क्षेत्र में रू0 25.00 लाख तक की इकाई स्थापित करने हेतु वह अपना आवेदन पत्र Portal पर ऑन लाईन "diupmsme.upsdc.gov.in" योजना का चयन करते हुये स्वंय पंजीकृत कर सकते है ऑनलाईन आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज अपलोड करते हुये ऋण के लिए आवेदन कर सकते है। 

आवेदन पत्र में आधार कार्ड, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नोटरी शपथ पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पार्षद / ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की छायाप्रति, पासपोर्ट साईज फोटो, लाभार्थी को हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। लाभार्थी को परियोजना लागत का 05 से 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा, बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर उद्योग विभाग द्वारा नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।