

*शमसुलहक खान की रिपोर्ट*
*NDPS के अभियुक्त को 01 वर्ष 8 महिना के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा!*
“ऑपरेशन शिकंजा के तहत पैरवी सेल व थाना हरैया द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप NDPS के अभियुक्त को 01 वर्ष 8 महिना के कठोर कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की हुई सजा
दिनांक- 15.02.2021 को थाना हरैया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान महावीरन चौराहा थाना हरैया जनपद बस्ती से अभियुक्त नीरज पाण्डेय पुत्र रामप्रकाश निवासी बड़हरकला थाना हरैया जनपद बस्ती को 300 अल्प्राजोलम टैबलेट के साथ गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना हरैया पर मु0अ0सं0 38/2021 धारा 8/22 NDPS Act पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 रविन्द्रनाथ यादव द्वारा विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय बस्ती प्रेषित किया गया ।
*पुलिस महानिदेशक उ0प्र0* द्वारा चलाए जा रहे *“ऑपरेशन कन्विक्शन”* के तहत *पुलिस अधीक्षक बस्ती* के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना हरैया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-21.07.2023 को *माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) बस्ती* द्वारा अभियुक्त नीरज पाण्डेय पुत्र रामप्रकाश को 01 वर्ष 08 माह के कठोर कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
*अभियुक्त का विवरण-*
1. नीरज पाण्डेय पुत्र रामप्रकाश निवासी बड़हरकला थाना हरैया जनपद बस्ती ।
*सजा-*
01 वर्ष 08 माह के कठोर कारावास व रुपये 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।