छत्तीसगढ़

नियमों का उल्लघंन करने वाले उर्वरक व कृषि केंद्रों पर चला शासन का हंटर

कांकेर । नरहरपुर । कांकेर जिले मे किसानों की सुविधा एवं किसानों को समय में उर्वरक एवं अन्य कृषि साधनों को उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के आदेशानुसार निजी कृषि केंद्रो की जाँच कर उनके कार्यो का अवलोकन कर उचित कार्य न करने वाले केंद्रो पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है l
जिसके अंतर्गत उप संचालक कृषि श्री नरेंद्र कुमार नागेश के मार्ग दर्शन में विकास खंड नरहरपुर के टीम द्वारा निजी केंद्रो का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए उचित कार्य न करने वाले केंद्रो पर कार्यवाही की गयी
जिसके तहत् जामगाव के सुमन ट्रेडर्स केंद्र के निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड प्रदर्शित न करने, बिना मूल्य सूची विक्रय, स्टॉक पंजी, कैश क्रेडिट मेमो जारी न करने के कारण एवं ग्राम सुरही के राज इंटर प्राइजेस एवं कृषि केंद्र के निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड प्रदर्शित न करने, बिना मूल्य सूची विक्रय, स्टॉक पंजी, कैश क्रेडिट मेमो जारी न करने के कारण कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के उल्लंघन करने पर विक्रय पर रोक लगाया गया एवं मरकाम कृषि केंद्र जामगाव, अम्बे कृषि केंद्र सुरही को कारण बताओ नोटिस थमाया गया l निरीक्षण दल मे दिनेश कुमार कुंजाम बीज कीटनाशक उर्वरक निरीक्षक, श्री मति शीतू वट्टी कृषि विकास अधिकारी, श्री रोशन निषाद तकनीकी प्रबंधक नरहरपुर शामिल रहे l

Back to top button