उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ XI पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 42,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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मानवाधिकार मीडिया से संवाददाता सुधीर गौड़ की रिपोर्ट।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.02.2024 को मा0 न्यायालय ADJ XI पॉक्सो एक्ट के द्वारा “छेड़खानी” के अभियोग में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
थाना माखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/15 धारा 354/323/504 भा0दं0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त सौरभ तिवारी पुत्र गुड्डू तिवारी निवासी थानागांव थाना माखी जनपद उन्नाव को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 42,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्रीमती कविता सिंह (एस.पी.पी.) व विवेचक अपर पुलिस अधीक्षक श्री गोपी नाथ सोनी एवं पैरोकार का0 शुभम लांबा का विशेष योगदान रहा।